पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 7000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों मे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मानीटिरिग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय रायबरेली मे मु0अ0सं0 997/12 धारा 366, 376 भादवि थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त मो0 मलिक पुत्र लाल मोहम्मद निवासी पूरे कटरियन मजरे भदमर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने मे सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी तृतीय रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 15.05.2025 को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारवास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी, अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे दिनांक 12.12.2012 को वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं दुष्कर्म करने की सूचना पर मु0अ0सं0 997/12 धारा 366, 376 भादवि थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-10 दिनांक 11.01.2013 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
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