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सुल्तानपुर - सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम ने श्रमिकों के वृद्धावस्था को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से असंगठित कर्मकारों को स्वयं पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने की अपील की है।




सुल्तानपुर - सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम ने श्रमिकों के वृद्धावस्था को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से असंगठित कर्मकारों को स्वयं पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने की अपील की है।

और बताया कि श्रमिकों के बुढापे का सहारा बनेगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना,हर माह मिलेगी 3 हजार रुपये पेंशन क्योंकि भारत सरकार ने ठाना है हर घर पेंशन पहुंचाना है।

दरअसल भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वे सभी असंगठित कर्मकार जैसे धोबी, मोची, माली, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, ठेला चलाने वाले, फुटकर फल / फूल / सब्जी विक्रेता, चाय / चाट ठेला लगाने वाले, कुली, जनरेटर / लाइट उठाने वाले, कैटरिंग कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल / साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज में कार्य करने वाले, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल / बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाऊस में कार्य करने वाले, मछुवारे, तांगा / बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती / बीड़ी बनाने वाले, भड़भूजे, पशु पालन / मत्स्य पालन/मुर्गी/बत्तख पालने में लगे कर्मकार, ईंट भट्ठा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दुकानों में कार्य करने वाले, खेतिहर मजदूर, चरवाहा / दूध दुहने वाले, नाविक, रसोईया, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बाटने वाले, मनरेगा श्रमिक / निर्माण श्रमिक/ ठेका श्रमिक, हथकरघा कर्मकार अर्थात खड्डी पर सूत / रंगाई / कताई / धुलाई का कार्य करने वाले, दरी/ कम्बल/जरी / जरदौजी /चिकन का कार्य करने वाले, मीटशॉप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेरी पर कार्य करने वाले, कॉच की चूड़ी एवं अन्य कॉच उत्पादों में स्व-रोजगार कार्य करने वाले एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मकार पात्र होगें, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो, मासिक आय रू0-15000/- से अधिक न हो, ई०पी०एफ०/एन०पी०एस० / ई०एस०आई०सी० के सदस्य न हों तथा आयकर दाता न हों। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के बाद सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन रू0-3000/- प्राप्त करेगा। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक जनपद सुलतानपुर में 8766 असंगठित कर्मकार पंजीकृत हो चुके है।

सुल्तानपुर में सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम ने असंगठित कर्मकार बन्धुओं से अपील की है कि वे अपना मोबाइल नम्बर, ई-श्रम कार्ड व बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा www.mandhan.in वेबसाइट पर स्वयं पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त गनपत सहाय पी०जी० कॉलेज के सामने पयागीपुर सुलतानपुर अथवा मोबाइल नम्बर 9044709053 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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