अंबेडकर नगर। जिले में जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग लखनऊ ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब 20 हजार रुपये से अधिक का रजिस्ट्री शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। यह व्यवस्था 2 दिसम्बर 2025 से पूरे जनपद में प्रभावी हो चुकी है। अभी तक लोग पूरा शुल्क नकद भी जमा कर सकते थे, लेकिन नए नियम ने इस सुविधा को सीमित कर दिया है।
नकद सीमा 20 हजार तक, उससे अधिक पर अनिवार्य ऑनलाइन भुगतान
सहायक आयुक्त स्टांप फूलचन्द यादव ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार नकद भुगतान की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये तय कर दी गई है। यदि किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में निर्धारित शुल्क इससे अधिक होता है, तो भुगतान ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह बदलाव रजिस्ट्री प्रक्रिया को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले रजिस्ट्री कराने वाले शुल्क को नकद, ड्राफ्ट या अन्य माध्यमों से जमा कर सकते थे। कई बार बड़ी राशि नकद में जमा होने से जांच और मिलान में समय लगता था। अब ऑनलाइन भुगतान से इन स्थितियों में सुधार आएगा और समय की बचत होगी।
सर्किल रेट के आधार पर होता है शुल्क निर्धारण
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर होता है। संपत्ति का मूल्य जितना अधिक होगा, शुल्क उतना ही बढ़ जाता है। जिले में हर क्षेत्र के लिए सर्किल रेट निश्चित हैं और इसी आधार पर स्टांप शुल्क तथा एक प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है।
सहायक आयुक्त स्टांप के अनुसार, अब तक प्राप्त शुल्क में नकद भुगतान का हिस्सा अधिक रहता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बड़ी रकम के नकद लेनदेन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था लागू होने से न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा भी मिलेगा। पिछले वर्षों में कई बार नकद लेनदेन में अनियमितताओं और विवादों की शिकायतें सामने आती थीं। ऑनलाइन भुगतान से उसकी संभावनाएँ काफी हद तक समाप्त हो जाएँगी।
ऑनलाइन भुगतान का रिकॉर्ड तुरंत सिस्टम में दर्ज होता है, जिससे रसीद मिलान और सत्यापन की प्रक्रिया स्वत: तेज हो जाती है। विभाग का मानना है कि इससे रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू
नई व्यवस्था केवल एक-दो कार्यालयों में नहीं, बल्कि पूरे अंबेडकर नगर जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू की गई है। विभाग ने इस बदलाव की जानकारी सभी उप-पंजीयक कार्यालयों तक पहुंचा दी है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में रजिस्ट्री कराने वालों को ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के बारे में और भी सरल तरीके से मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि किसी को असुविधा न हो।

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