मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 35,45,000/ का भुगतान किया गया
सुल्तानपुर। वादिनी राजकुमारी पत्नी स्व० राम उजागीर निवासी ग्राम गोरसरी पो० दियरा थाना मोतिगरपुर तहसील जयसिंह सुलतानपुर के पति स्व० राम उजागिर की मृत्यु तथा रेनु कुमारी पत्नी स्व० बलराम यादव निवासी ग्राम हलियापुर पूरे भवनी सेवक थाना हलियापुर सुलतानपुर के पति स्व० बलराम यादव की मृत्यु एवं सीतापति पत्नी मोहनलाल निवासी विवेकनगर पो० सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर के पुत्र की मृत्यु कार्य के दौरान एवं कार्यजनित कारणों से हो गयी थी, जिससे सम्बन्धित वाद कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एव सहायक श्रम आयुक्त सुलतानपुर के न्यायालय में चल रहा था। अन्ततः वाद मृतक के आश्रितों के पक्ष में निर्णित हुआ और निर्णित धनराशि न्यायालय में जमा हुई, जिसका भुगतान कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एव सहायक श्रम आयुक्त सुलतानपुर द्वारा राजकुमारी पत्नी स्व० राम उजागिर को रुपए10,00,000/ (रूपया दस लाख मात्र), रेनू कुमारी पत्नी स्व० बलराम यादव को रुपए13,00,000/- (रुपया तेरह लाख मात्र) सीतापति पत्नी मोहनलाल को रुपए 12,45,000/- (रूपया बारह लाख पैतालीस हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रुपए 35,45,000/- (पैतीस लाख पैतालीस हजार मात्र) का भुगतान किया गया, जिसके लिए मृतक के आश्रितों ने सहायक श्रम आयुक्त मधुवन राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। मधुवन राम द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए सदैव प्रयास किया जाता रहता है।उन्होंने बातचीत में बताया कि हमारे श्रमिक कमजोर वर्ग से आते हैं,अगर उनके परिवार का पोषण करने वाले व्यक्ति की कार्य करने के मध्य मृत्यु हो जाती है तो उसको क्षतिपूर्ति मिलना ही चाहिए और इसके लिए हमेशा हमारी तरफ से नियमानुसार प्रयास किया जाता है।आज का भुगतान उसी का प्रतिफल है।

0 Comments