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यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की तलाशी लिये जाने हेतु आन्तरिक निरीक्षक दस्ते के गठन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक सुलतानपुर ने जारी किया पत्र



यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) की प्रवृत्ति / सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं नकल विहीन सम्पादित कराये जाने के दृष्टिगत आन्तरिक निरीक्षण दस्ते के गठन से सम्बन्धित निम्न व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

01. परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामाग्री ले जाने की अनुमति कदापि न दिए जाने के निमित्त परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की व्यापक रुप से तलाशी लिए जाने के लिए विद्यालय/केन्द्र के अध्यापकों का एक आन्तरिक दस्ते का गठन किया जाय।

02. परीक्षा केन्द्र पर गठित आन्तरिक निरीक्षण दस्ते में एक महिला अध्यापिका सहित तीन सदस्य होगें।

03. आन्तरिक निरीक्षण दस्ते में उस विषय के अध्यापक कदापि न लगाये जायें जिस विषय की परीक्षायें हों।

04. आन्तरिक निरीक्षण दस्तों द्वारा जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से परीक्षर्थियों की व्यापक रुप से तलाशी ली जाय।

05. परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर स्मार्ट मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक सयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो, ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाए।                                    06. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित किमनल मिस रिट पिटिशन संख्या 11111/2015 विनोद कुमार यादव बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.0.2015 के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा में भविष्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित आन्तरिक निरीक्षण दस्ते में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय।

07. परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी दशा में आन्तरिक निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जाय।

08. बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ली जाय, ताकि किसी प्रकार के आरोप एवं अप्रिय विवाद की स्थिति से बचते हुए परीक्षाएं शान्तिपूर्ण एवं नकल विहीन सम्पन्न कराई जा सके।

09. परीक्षा कक्ष में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक के रुप में योजित राजपत्रित अधिकारी ही प्रवेश कर सकेगें। अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।

10. आन्तरिक निरीक्षण दस्ते को यह विशेष रुप से ध्यान रखना होगा कि शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे किसी भी परीक्षार्थी को अनावश्यक परेशानी न हो और न ही उन्हें किसी प्रकार से भयभीत किया जाय।

11. परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिक के प्रति आपराधिक / धमकी भरे व्यवहार का संज्ञानित होने पर उसके प्रति त्वरित विधिक कार्यवाही हेतु

आन्तरिक निरीक्षण दस्ता द्वारा जिला प्रशासन को सूचित किया जाय। 12. सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के निवारण) अधिनियम 2024 लागू है, जिसके प्रावधानानुसार अनुचित साधनों के प्रयोग (नकल) पर प्रभावी नियंत्रण करना अपेक्षित है।

13. परीक्षा केन्द्रों पर गठित किए जाने वाले आन्तरिक निरीक्षण दस्ते के सदस्यों को कक्ष निरीक्षक के समान पारिश्रमिक देय होगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक सुलतानपुर ने पत्र जारी कर दिया निर्देश कि

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में विद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगें।

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