कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक का उद्देश्य खाद्य पदार्थों एवं औषधि में मिलावट के प्रति जन सामान्य में जागरूकता बढाया जाना तथा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दिये जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना एवं तथ्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाना है।
समिति द्वारा निम्न एजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गयेः-
1. समिति द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों एवं नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन रणनीति तैयार करके लागू किये जाने पर विचार।
2. खाद्य पदार्थों एवं औषधि में मिलावट और अधोमानकता के प्रति जन सामान्य में जागरूकता बढाये जाने के उददेश्य से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दिये जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना एवं तथ्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किये जाने पर विचार।
3. शासन अथवा आयुक्त कार्यालय स्तर से चलाये जाने वाले विशेष अभियानों के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा कार्यवाही को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव।
4. खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के प्रति प्रभावी रूप से जागरूक करने हेतु विचार-विमर्श ।
5. खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, अधोमानक, अपमिश्रित एवं मिथ्याछाप औषधियों की रोकथाम के क्षेत्र में सराहनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने पर विचार।
6. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।
समिति द्वारा अवगत कराया गया कि खाद्य सुरक्षा के अर्न्तगत सैंपलों की जॉंच लखनऊ स्थित लैब में उपस्थित अत्याधुनिक मशीनों से करायी जा रही है तथा समय समय पर जनपद के विभिन्न संस्थानों से सैंपल एकत्र किये जाते हैं तथा उनको जॉच हेतु भेजा जाता है जॉच में फेल पाये जाने पर उनको नोटिस जारी किया जाता है तदोपरान्त पुनः सैम्पल एकत्र किया जाता है यदि वह सैम्पल भी फेल पाया जाता है तो उनके खिलाफ वाद दायर किया जाता है तथा उनके लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही की प्रक्रिया के सम्पादन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाती है। जनसामान्य में मिलावट के प्रति जागरूकता को समिति के सभी सदस्यों द्वारा बढ़ाये जाने में अपना सहयोग प्रदान करना होगा। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के समाप्ति की घोषणा की गयी।
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