अब 1 जनवरी से आधार कार्ड अपडेट को लेकर कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है। आधार से पैन कार्ड लिंक कराने का कल यानी 31 दिसंबर को आखिरी मौका है। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव होगा। से आम लोगों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किया गया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित इन बदलावों का सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। जानकारी अनुसार अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए उसी मोबाइल नंबर का होना जरूरी होगा, जो आधार बनवाते समय दिया गया था। यदि आधार में दर्ज मोबाइल नंबर से अलग किसी अन्य नंबर से अपडेट कराने की कोशिश की गई, तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
जिस व्यक्ति के नाम पर सिम उसी का आधार होगा अपडेट
इसके अलावा, जिस व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड होगा, उसी नाम से आधार में मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकेगा। इस संबंध में यूआईडीएआई ने सभी आधार सेवा केंद्रों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हर दिन आधार मोबाइल अपडेट के लिए 10 हजार से अधिक लोग केंद्रों पर पहुंचते हैं, इसलिए अब लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है।
आधार से लिंक नहीं हुआ तो पैन होगा निष्क्रिय
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यदि तय समय तक लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय होने पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं हो पाएगा। बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में परेशानी होगी। लिंक करने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। बैंक खाते में खाताधारी का ही मोबाइल नंबर जरूरी है। अब तक बैंक खाते में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज कराकर काम चल जाता था, लेकिन जनवरी से यह व्यवस्था बदलने जा रही है।
नए खाताधारक को अपने नाम का मोबाइल नंबर देना होगा
पुराने खाताधारकों को भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। तो वहीं नए खाताधारी को अपने नाम का मोबाइल नंबर देना होगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग और बैंकों के बीच समझौता किया जाएगा। भविष्य में बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर सिर्फ खाताधारी के नाम पर ही रहेगा।
पीडीएस में अनाज वितरण का नया फॉर्मूला
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी से पीडीएस में अनाज वितरण की व्यवस्था बदलेगी। हर लाभार्थी परिवार को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा पहले 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल दिया जाता था वहीं, प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी (PHH) के लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल) दिया जाएगा।

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